मंगलवार, 26 जून 2012

आखिर कब मिलेगा बेटियों को जीने का अधिकार

अल्टरनेटिव इकॉनोमिक सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक हर साल देश में छह लाख बच्चियां जन्म नहीं ले पाती है। वहीं बालक-बालिका का अनुपात (सीएसआर) 2001 के 927 के मुकाबले घटकर प्रति 1,000 बालक की तुलना में 914 पर आ गया है। बाल लिंगानुपात 2011 में 2001 के मुकाबले 13 अंकों की और गिरावट आई है। लिंगानुपात बेहतर नहीं हो पा रहा है। दिल्ली, हरियाण, चंडीगढ़ जैसे राज्यों में लिंगानुपात में गिरावट ज्यादा है, जबकि झारखण्ड, छत्तीसगढ़ जैसे पिछड़े राज्यों में लिंगानुपात बेहतर है। लिंगानुपात में भले ही कुछ राज्यों में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन इस सुधार को संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। लिंगानुपात में गिरावट का सबसे अहम कारण भ्रूण हत्या है। 1970 के आसपास देश में सरकारी अस्पतालों में भ्रूण परीक्षण की सुविधा शुरू की गई, जिसका उद्देश्य ऐसे भ्रूण को पहचान करना था, जिसे गंभीर बीमारियां हों और उन्हें जन्म से पहले ही मार दिया जाए। इसके बाद इस प्रक्रिया का प्रयोग लिंग परीक्षण में भी होने लगा। वहीं, 90 के दशक के बाद अल्ट्रासाउंड तकनीक के आने से इसमें और तेजी आ गई और कुकरमुत्ते की तरह गली-गली में अल्ट्रासाउंड के सेंटर खुल गए। इन सेंटरों के खिलाफ कानून होने के बाद भी इन सेंटरों पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है, जिससे आज भी धड़ल्ले से नए सेंटर खुल रहे है। इस कारण भी कन्या भ्रूण हत्या में कमी नहीं आ रही है। इसी तरह लिंगानुपात का एक कारण हमारे समाज की मानसिकता भी है। आज हम आधुनिक और सभ्य हो गए, लेकिन हमारी मानसिकता आधुनिक नहीं हुई और आज भी हम अपनी बेटियों को मार रहे हैं। जिससे लड़कियों की तादाद कम होती जा रही है। 1914 में जहां भारत में 1000 हजार लड़कियां थी, वहीं आज सिर्फ 914 लड़कियां रह गई है। 2011 में पीसीपीएनडीटी कानून में संशोधन किया गया, जिसके तहत अपंजीकृत सेंटर चलाने वालों पर 3 वर्ष से 5 वर्ष तक कारावास और 10 हजार से 50 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। पंजीकृृत सेंटरों की संख्या 41,228 है, जबकि हकीकत में इन सेंटरों की तादाद लाखों में है। कानून में संशोधन के बाद भी स्थिति में कुछ खास बदलाव नजर नहीं आता है। आज भी कभी किसी गांव, तो कभी किसी शहर से कन्या भ्रूण हत्या खबर मिल ही जाती है। वहीं केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों द्वारा लाडली योजना, लक्ष्मी योजना, बेटी बचाने वाले को एक लाख का इनाम जैसी कितनी योजनाएं चलाई जा रही हैं। दूसरी ओर, सामाजिक संगठनों की काफी कोशिशों के बावजूद भी कन्या भ्रूण हत्या खत्म नहीं हो रही है। भ्रूण हत्या रोकने और लिंगानुपात को बेहतर करने के लिए जरूरी है कि हम बेटियों को उनका जीने का अधिकार दें और अपनी मानसिकता को भी बदले, ताकि बेटे और बेटी का फर्क खत्म हो सके। इसके साथ ही पीसीपीएनडीटी कानून के तहत अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर सख्त कार्रवाई की जाए। सरकार को योजनाओं के साथ ही सामाजिक अभियानों पर भी जोर देना चाहिए।

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